नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आप्रकृतिक दुत्कृत्य करने वाले आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2018 को दोपहर 12ः00 बजे फरियादी खेत में बोनी कराने के लिए गया था। शांम करीब 06 बजे जब वह घर पर वापिस आया तो उसकी पत्नि ने बताया कि पीडित ने उसे बताया है कि आरोपी राजा पीडित को कुऐं की टपरियां मे ले गया था और वहां पर उसके साथ आप्रकृतिक दुत्कृत्य किया। पीडित के पिता पीडित को तिलि अस्पताल सागर इलाज के लिए लाये थे जहां पीडित के पिता की नाल्सी के आधार पर थाना जैसीनगर में धारा 377 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्सा मौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गये। पीडित एवं उसके परिजनों के धारा 164 के कथन कराये गये। बालक की आयु के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा पीडित एवं आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये। जप्तष्ुादा सामग्री को जांच हेतु एफ.एस.एल सागर भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये और पीडित बालक द्वारा दी गयी घटना की जानकारी की सुसंगतता को डी.एन.ए. रिपोर्ट से प्रमाणित कराया गया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड से दंडित किया गया।

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