नाबालिक युवती का अपहरण कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते द्वारा अपने आदेश में अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी संदीप पिता किशोर निवासी मेहतरवाड़ा, थाना खेतिया, जिला बड़वानी, को धारा 363, 366ए, 354, 354क भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.01.2021 को नाबालिक घर से स्कूल का बोलकर गई थी परंतु शाम तक स्कूल से घर नहीं लौटकर आयी। नाबालिग को रिश्तेदार द्वारा तलाश किये जाने पर कहीं नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। नाबालिक युवती की तलाश करने पर कुछ दिन बाद आरोपी संदीप पिता किशोर के रिश्तेदार के यहां से पुलिस ने युवती को दस्तयाबी किया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी संदीप उसे जबरदस्ती शादी का झॉसा देकर बहला-फुसलाकर शाहदा लेकर गया और वहां से नंदूरबार में आठ दिन तक लॉज में रखा और उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करता रहा तथा कुछ दिन के बाद आरोपी के रिश्तेदार के यहां ले गया। यह सारी घटना पुलिस को बतायी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।