नाबालिग लड़की को अश्लील फोटो भेजने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी तरूण पिता चंद्रकांत मण्डलोई निवासी डोंगरगांव थाना मनावर की धारा 354(क) (1) (4), 509,506, 292 भादवि,धारा 67, 67 (ए) आई.टी.एक्ट एवं 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि पीडिता की बुआ के वाट्सप पर आरोपी द्वारा पीडिता की अश्लिल फोटो भेजी पीडिता द्वारा वाट्सप पर उन फोटो को देखा तो उसकी एडीट की हुई तथा अन्य अश्लिल फोटो थी जो देखने में बहुत गन्दी लग रही थी। आरोपी पीडिता पर गन्दी नजर रखता था उसने पहले भी पीडिता को अश्लिल फोटो दिखाई थी तब पीडिता द्वारा बात परिवारजनों को बताने की बात पर आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी बाद में पीडिता ने परिवारजनो को घटना की जानकारी दी व परिवारजनो के साथ थाने पर रिपोर्ट कराई पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया। अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत बडवानी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।