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महतारी दुलार योजना क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी : राज्य शासन द्वारा ऐसे बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना प्रारंभ की गई है, जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी और जो बच्चे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इन स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत शासकीय और निजी सभी प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में कक्षा पहली से आठवीं के लिए छात्रवृत्ति की दर 500 रूपए प्रतिमाह और कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए छात्रवृत्ति की दर 1000 रूपए प्रतिमाह है। छात्रवृत्ति के लिए बजट प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के बजट में किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से तत्काल इस योजना में छात्रवृत्ति देने के लिए बजट आबंटन प्राप्त करें। योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को पात्र हितग्राही बच्चों की सूची तैयार करने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करें कि योजना के पात्र बच्चों की सूची तैयार हो जाए और कोई बच्चा छूटे नहीं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिलकर कार्य करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस योजना के पात्र हितग्राही बच्चों से संपर्क कर छात्रवृत्ति का फार्म भरवाया जाए। फार्म में बच्चे का बैंक विवरण और बच्चे के अवयस्क होने की स्थिति में बच्चे के पालक का बैंक विवरण प्राप्त किया जाए। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह सीधे बच्चों के बैंक खाते में अंतरित करने की व्यवस्था की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों और उनके पालकों से संपर्क करके स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा अथवा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में उनकी चाॅईस पूछी जाए और उनकी चाॅईस के अनुसार व्यवस्था की जाए। इस योजना के पात्र सभी बच्चों की मॉनीटरिंग करने के लिए एनआईसी की सहायता से एक साफ्टवेयर का निर्माण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह सभी कार्य जून माह के अंत तक पूरे हो जाए।
कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने के लिए आशा एवं स्माईल योजना : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर द्वारा ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई है एवं उन्हें जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है। परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था जिनकी मृत्यु कोेरोना से हो गई हो तो उनके उस परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के लिए योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाना है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अधिकतम राशि 5 लाख रू. का ऋण दिया जायेगा। जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। योजना के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा समुदाय का सदस्य (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा) होना चाहिए। आवेदक बिलासपुर जिले के मूल निवासी हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा)। आवेदक की वार्षिक परिवारिक आय 3 लाख रू. तक होनी चाहिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा)। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्थात् रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में था। ‘‘रोटी कमाने वाला उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी आय कुल घरेलू आय में सबसे अधिक अनुपात मंे योगदान करती है। कोविड-19 द्वारा रोटी कमाने वाले की मृत्यु का प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्टार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र या श्मशान या कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा रसीद। यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रखण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) का पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार से कार्यपालन अधिकारी ने ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को अवगत कराया है कि ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में आवेदक के ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। ऋण ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूल की जाएगी। जो पात्र आवेदक है अविलंब आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर 25 जून 2021 तक कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 17, प्रथम तल में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त व जमा कर सकते हैं।
बिलासपुर जिले में अब तक 52.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज : बिलासपुर जिले में 1 जून से आज तक 52.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 46.1 मि.मी., बिल्हा में 51.3 मि.मी., मस्तूरी में 40.4 मि.मी., तखतपुर में 65.9 मि.मी., कोटा तहसील में 56.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।