न्यायालय ने अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जैनुल आब्दीन सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी माधव उर्फ गोलू पिता अंचु वर्मा निवासी इमरान कालोली, सिलावद जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 26.06.2021 को थाना सिलावद में पदस्थ आर. 566 ज्ञानेश्वर तायडे व आर 567 आत्माराम खोडे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपनी सफेद रंग की मारूति वेन एमपी 09 बीडी 8734 में से अवैध रूप शराब लेकर सरस्वती स्कूल सिलावद के पास जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंच कर देखा कि जहां कच्चे रास्ते से एक सफेद रंग की मारूती वेन जाते हुए दिखी जिसे रोका। चालक से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम माधव उर्फ गोलू पिता अंचु वर्मा निवासी इमरान कालोली, सिलावद जिला बडवानी होना बताया और उक्त शराब परिवहन के संबंध में लाइंसेंस बाबद पूछने पर नही होना बताया गया । आरोपी से कुल केन 116 नग, कुल शराब 58 लीटर होना पाई गई मदिरा मय वाहन जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया। तत्पश्चात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 154/21 धारा 34(2) म0प्र आबकारी अधिनियम पंजीबंद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर उक्त धाराओं में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।