छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लाखन पिता नन्हेसिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी चौकी बलेह थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी अषीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.04.2021 की रात 10 बजे आरोपी लाखन ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की। उक्त घटना के बारे में फरियादी ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बताया। उक्त सूचना पर 100 नंबर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुची और फरियादी द्वारा की गयी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 354,323,506 भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लाखन राजपूत का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।