न्यायालय ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्युकारित करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी कालिया उर्फ कालुसिंग पिता काशीराम निवासी सिदडी थाना निवाली, जिला बडवानी को धारा 304, 304ए भादवि मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंग चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 30.07.2021 को घटना वाले दिन सुबह फरियादी के गांव की पीकप वाहन नंबर एमपी46 जी 2046 सिदडी से राजपुर जा रहा था। जिसमें फरियादी व उसका भाई शांतिलाल जा रहे थे। रास्ते में ग्राम उपला के स्कूल फल्या के सामने उक्त पीकअप वाहन को उसका चालक तेज गति व लापरवाहीपूर्वक लहराता हुआ चला रहा था तभी अचानक गाड़ी का पिछला टायर फट गया। पीकप में 40-50 अन्य लोग भी बैठे थे तथा पीकप के टायर भी खराब थे पीकप वाहन का टायर फटने से पीकप उछलने से गाड़ी में बैठा शांतिलाल रोड पर गिर गया और उसके उपर पीकप का पिछला टायर चढ़ गया। शांतिलाल को मुंह, सिर और पीठ पर गंभीर चोट आई जिससे शांतिलाल की मौके पर ही मौत हो गई । पीकप चलाने वाला चालक पीकप छोड़कर मौके से भाग गया। फिर फरियादी ने 100 नंबर को फोन लगाकर पुलिस बुलाई फिर उनकी मदद से शांतिलाल की लाश को सरकारी अस्पताल पलसूद ले गये। लाश अस्पताल छोड़कर अपने रिश्तेदारों को सूचना देकर थाना पलसूद द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 275/21 पंजीबद्ध किया गया।