नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष की सजा

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भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अशोक कुमार उम्र 38 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 9 एम/10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गयी। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि को फरियादिया द्वारा थाना जीआरपी उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 10/07/2018 को सुबह करीब 3.30 बजे जब फरियादिया अपनी बच्ची के साथ ट्रेन मे यात्रा कर रही थी तो एक व्यक्ति जो नशे में धुत्त था उसी कोच के बर्थ नं. 9 पर यात्रा कर रहा था, ने मेरे और मेरी बेटी के साथ दुर्व्यरवहार किया। आरोपी मेरी सीट के पास आया और मेरे पैर सहलाने लगा फिर मेरी बेटी के पैर सहलाने लगा। मेरी बेटी रोने लगी जिसके कारण मैंने शोर मचाया और थाने आकर रिपोर्ट लेख कराई जिससे फरियादिया को धमकियां आने लगी। आरोपी अशोक कुमार द्वारा फरियादिया को धमकाया गया कि केस वापिस ले लो वर्ना अंजाम अच्छा नहीं होगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी अशोक कुमार को दंडित किया गया ।

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