मृतिका बहु के मृत्यु पूर्व दिये गये कथन के आधार पर दहेज लोभी सास, ससुर एवं पति को उम्रकैद की सजा
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण संजय तंवर पिता धनसिंह तंवर उम्र 30 वर्ष, धनसिंह पिता गुलाब सिंह तवर उम्र 62 वर्ष एवं शांतिबाई पति धनसिंह तंवर उम्र 60 वर्ष सभी निवासी कपाल्याखेडी थाना ठिकरी जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि सहपाठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये जुर्माने एवं धारा 201 भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास, 500-500 रूपये जुर्माना, धारा 498ए भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास, 500-500 रूपये जुर्माना, दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। जिला लोक अभियोजन अधिकारी महेश पटेल ने बताया कि मृतिका किरण की शादी उसके माता पिता ने रीति-रिवाज के अनुसार सजंय पिता धनसिंह तवर के साथ की थी। मृतिका किरण को उसका पति एवं सास-ससुर दहेज की बात को लेकर मृतिका को मानसिक एंव शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। घटना दिनांक 01.01.2019 को अभियुक्ता सास शांतिबाई द्वारा किरणबाई पर घासलेट डाल दिया गया एवं अभियुक्त ससुर धनसिंह ने माचिस से मृतिका को आग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप जल जाने से किरणबाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।उपचार के दौरान पुलिस व कार्यापालक मजिस्ट्रेट द्वारा मृतिका किरणबाई के कथन लिए गए जिसमें मृतिका किरण ने स्पष्ट तौर पर बताया कि उसके सास ससुर ने उसे जलाया व उसको पति भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था । पुलिस ने उपरोक्त घटना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 498ए ,307,34 भादवि के अंतर्गत थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 121/16 पंजीबद्ध किया गया। उपचार के दौरान किरणबाई की मृत्यु होने पर धारा 304 ख व 302 भादवि वर्धित की गई बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।