नाबालिग बालक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
भोपाल. विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ गलत काम करने के आरोपी मोहम्माद अजहर उम्र 24 साल को धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000 रू जुर्मानाए एवं 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट के अन्त र्गत 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड धारा 506 भाग 2 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दंरडित किया। उक्त; प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गयी। विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम ने बताया कि थाना तलैया में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि पीडित कक्षा 6 में पढता है आज दोपहर तीन बजे जब वह खेलने के लिये शाहजहांनी पार्क आया। उसी पार्क की बाउंड्री वॉल के पास अपने दोस्तों तोसिब, फुजेल, रहमान व अन्य लडके दिखें वह उनके पास पतंग लूटने के लिये खडा हो गया। इतने में आरोपी अजहर आया और उसे अपने पास बुलाया । वह आरोपी अजहर के पास गया तो अजहर बोला कि बाउंड्री के बगल में कुछ लोग जुआं खेल रहे हैं जा देखकर आ। बालक नाले की तरफ जा रहा था तब आरोपी अजहर बालक के पीछे पीछे आया और बालक को पकडकर झाडियों की तरफ ले गया तथा बालक का पेंट उतारकर बालक के साथ गलत हरकत की। जिससे बालक चिल्लाया तब आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने बालक को बीस रूपये का नोट दिया और बोला कि सीधे घर जा किसी से कुछ बोलना नहीं। बालक डर के कारण अपने घर चला गया और अपनी मॉं को सारी बात बताया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तथ्यों से सहमत होते हुये आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया गया।