वाहन से अवैध शराब का कारोबार करवाने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 30,000 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी संजय पिता श्यामराव उम्र 42 वर्ष निवासी खलबुजुर्ग थाना धामनोद जिला धार को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 30,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 23.02.2014 को सहायक जिला अबकारी अधिकारी आर.एस. राय को मुखबीर से सूचना मिली कि राजेन्द्र व दीपक नाम के दो व्यक्ति अर्टिगा मारूती गाड़ी से अवैध शराब पलसूद ले जाने वाले है। नाकाबंदी करने पर रात्रि करीब 1ः30 बजे लगभग सेंधवा-पलसूद की ओर से आती दिखी अर्टिगा को रोका गया तो उसमें से दो व्यक्ति उतरकर भाग गये। गाड़ी में विभिन्न प्रकार के देशी-विदेशी कुल 172.08 लीटर विदेशी मदिरा मिली जो जप्त की गई। उक्त वाहन संजय पिता श्यामराव जोशी का होना पाया । आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी राजेन्द्र और दीपक फरार है।