मारपीट के आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 11.03.2017 की रात्रि 11:00 बजे ग्राम चतुरकारी स्थित आंगनबाड़ी के पास आम रास्ते पर फरियादी राममिलन को रास्ते में रोककर आरोपीगण ने एकराय होकर लाठी, लोहांगी से उसकी मारपीट की। फरियादी/आहत को बचाने आये मनोहर की भी मारपीट आरोपियों द्वारा की गई। मौके पर पप्पू, पंचू व हीरालाल आये जिन्हें देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपीगण वहां से भाग गए। राममिलन ने थाना जतारा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो अपराध क्रमांक 89/2017 पर पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। आहतगण का मुलायजा पश्चात् चिकित्सक की सलाह पर एक्स-रे करवाया गया जिसमें आहत राममिलन को दायें हाथ की दूसरी, तीसरी, चौथी व पांचवी कुल चार जगह अस्थिभंग होना पाया गया तथा आहत मनोहर को बांयें हाथ में एवं बांयें हाथ की अंगुलियों में अस्थिभंग होना पाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान जतारा पुलिस द्वारा आयी साक्ष्य के आधार पर धारा 326 भादवि का प्रकरण में इजाफा किया गया। प्रकरण अनन्यत: सेसन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जतारा की ओर भेजा गया जहां आज संपूर्ण विचारण पश्चात् चारों आरोपीगण धनीराम आदिवासी, सुखदयाल आदिवासी, खुमान आदिवासी एवं अखलेश आदिवासी को दोषसिद्ध ठहराते हुए निर्णयानुसार धारा 325 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- (दो-दो हजार) रूपये तथा धारा धारा 326 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-3000/- (तीन-तीन हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रकाशचंद्र जैन, एजीपी द्वारा की गई।