नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने वाले सौतेले पिता को मिली 5 वर्ष की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के श्रीमती पदमा जॉंटव अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी गोरंग को नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में दोषी पाते हुये धारा 354 भादवि में 5 साल व 8000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थ्ति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया व धारा 9एन/10 पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष कारावास व 8000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारीआशीष दुबे ने बताया कि पीड़िता ने थाना शाहजहानाबाद भोपाल में उपस्थिति होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पापा मिस्त्री का काम करते है मेरी मम्मी हमीदिया अस्पताल में नाईट डयुटी करती है। मै क्लास 6 जी में पढती हॅू। मेरे दो भाई रवि और शिवा है जो मुझसे छोटे है। मेरे पापा सौतेले है। दिनांक 18.01.2021 को रात में मेरी मम्मी के डयुटी पर जाने के बाद मैं सो गई थी। मेरे पिता भी उसी कमरे में पलंग पर सो रहे थे। उन्होंने रात में करीबन दो बजे मेरे सीने पर हाथ रखा तो मेरी नींद खुई गई मुझे लगा कि वहा नींद में है तो में उनका हाथ हटा कर सो गई। लेकिन करीबन दो दिन बाद दोेपहर में जब मेरी मम्मी लोन लेने केू लिए गई थी तब पापा ने मुझे जबरदस्ती अपने पास लेटा लिया ओर मेरे सीने को दबाने लगे और मेरे बाथरूम करने की जगह पर हाथ फेरने लगे तो मैं उन पर चिल्लाने लगी और दूसरे कमरे में चली गई। तो पापा बोले कि अगर तूने यह बात तेरी मम्मी को बतायी तो तुझे जान से मार दुंगा। फिर कल रात को मेरे सोने के बाद पापा ने मेरे प्लाजों व अंडरवियर को खींचा और मेरे कुल्हे और जांघ पर हाथ फेरने लेेगे तो मेरी नींद खुल गई मैं चिल्लाई तो पापा उठकर चले गये। फिर मैं सुबह उठकर पडोस में रहने बाली अमरीन आंटी के पास चली गई और उन्हें सारी बात बतायी फिर मम्मी के घर आने पर उन्हे मैंने उन्हे सारी बात बतायी।