नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा शैलेन्द्र पिता गोविंदसिंह राजपूत निवासी धरमपूरी जिला धार को धारा 363, 366, 376, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 06.10.2021 को पीडिता सुबह करीबन 10.30 बजे स्कुल जाने का बोलकर घर से गई थी बाद शाम को जब पीडिता घर पर नही आई तो घर वालों ने स्कुल में पता किया वहा से पता चला की पीडिता स्कुल नहीं आई थी। रिश्तेदारों में पता तलाश किया कोई पता नहीं चला शंका के आधार अज्ञात व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कही भगाकर ले जाने की रिपोर्ट जिस पर पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालानी कार्यवाही की। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।