डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से 96 हजार से अधिक हितग्राहियों का हुआ मुफ्त ईलाज
बिलासपुर. डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत विगत 20 माह में 96 हजार 936 हितग्राहियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। इन हितग्राहियों के उपचार के लिए 76 करोड़ 41 लाख रूपए का दावा भुगतान विभिन्न अस्पतालों को किया गया है।
जिले के 32 हजार 556 हितग्राहियों ने शासकीय एवं 64 हजार 371 हितग्राहियों ने विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त किया। शासकीय अस्पतालों के 26 हजार 962 प्रकरणों में 60 करोड़ 20 लाख रूपए का दावा भुगतान किया गया। इसी तरह निजी अस्पतालों में 53 हजार 627 प्रकरणों में 16 करोड़ 21 लाख रूपए का भुगतान किया गया। कोरोना संक्रमण के दौर में शासकीय अस्पतालों को 681 प्रकरणों में 16 लाख 95 हजार और निजी अस्पतालों को 395 प्रकरणों में 1 करोड़ 25 लाख इस तरह कोविड-19 अंतर्गत 1 हजार 76 प्रकरणों में 1 करोड़ 41 लाख का दावा भुगतान किया गया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) आदि योजनाओं को एकीकृत कर डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। राज्य मंे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। योजनांतर्गत हितग्राही मरीज के लिए पंजीकृत शासकीय या निजी अस्पताल में पात्रतानुसार नगद-रहित उपचार की सुविधा है। जिले में योजनांतर्गत कुल 126 अस्पताल पंजीकृत है जिनमें से 68 शासकीय अस्पताल और 58 निजी अस्पताल हैं।
योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुलभ कराना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की संख्या में विस्तार किया गया है। साथ ही पूर्व योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग पात्रता, मापदंड एवं प्रकियाओं, जिनके कारण मरीजों को उपचार हेतु औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए भटकना पड़ता था, इनको सरल बनाकर उपचार प्राप्त करने की आसान प्रकिया सुनिश्चित की गई है।
योजनांतर्गत् पंजीकृत अस्पतालों में योजना के निर्धारित पैकेज अंतर्गत भर्ती होने की दशा में अंत्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में निर्धारित वंचित श्रेणी के अनुसार लगभग 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रू. नगद रहित उपचार की सुविधा प्राप्त है। शेष सभी प्रकार के अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रू. तक के नगद रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
मरीज एवं हितग्राही नवीनीकृत राशनकार्ड के माध्यम से, ऐसे हितग्राही जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है किन्तु वे यदि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पात्र परिवारों की सूची में शामिल हैं, तो वे सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच.आई.डी नंबर या आयुष्मान भार योजना के पी.एम. लेटर के माध्यम से, ऐसे परिवार, हितग्राही जो पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हैं या फिर जिनके पास योजनांतर्गत पूर्व में निर्मित ई-कार्ड उपलब्ध है, तो वे इस कार्ड के माध्यम से, निःशुल्क ई-कार्ड बनवाकर उपचार सुविधा प्राप्त कर सकते है।