न्यायालय अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को छ: माह का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एवं उक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री एन०पी० पटेल ने बताया कि दिनांक 16.01.2017 को आरोपी को दोपहर 03 बजे मुख्यी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 21/2017 धारा अंतर्गत 45, 380 भादंसं के अपराध में थाना कोतवाली से आरक्षक जितेन्द्रे सिंह रावत द्वारा पेश किया गया था। अभियुक्त के संबंध में न्यायालय में कार्यवाही चल रही थी इतने में आरोपी आरक्षक जितेन्द्रे सिंह रावत से हथकड़ी छुड़ाते हुये न्यायालय से बाहर की ओर भागा। आरक्षक जितेन्द्रे सिंह एवं कोर्ट मुंशी श्री सुधीर कुमार दुबे द्वारा उसे कोर्ट परिसर के बाहर जजेस कॉलोनी में पकड़ लिया गया और न्यायालय को बताया कि अभियुक्त न्यायालय के बाउण्ड्री  बाल कूंदकर भाग गया था। जिसे पकड़कर पुन: न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं पृथक से न्या्यिक अभिरक्षा से भागने के संबंध में 224 भादंवि का अपराध उसके विरूद्ध थाना देहात के अपराध क्रमांक 14/2017 पर दर्ज किया जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। आज विचारण पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा से भागने का आरोप सिद्ध पाते हुये 06 माह के सश्रम करावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड् से दण्डित किया गया है।

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