November 27, 2021
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित
टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना खरगापुर में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09/04/2017 को दिन के 12:00 बजे उसकी बच्ची (पीडि़ता) उम्र 17 वर्ष अपनी दादी से दुकान जाने की कहकर दुकान पर गई थी, कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है जिसकी सभी जगह तलाश करने पर कोई पता नहीं चल रहा है। उक्त आवेदन के आधार पर गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण कर थाना खरगापुर के अपराध क्रमांक 61/2017 अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.वि लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाब किया गया तब पुलिस को उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी शेख अल्ताफ का डीएनए परीक्षण कराया गया और प्रकरण में धारा 376(2)(एन) भा.दं.वि. एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर विवेचना लगातार जारी रखी गई। विवेचना के दौरान पीडि़ता की विद्यालय से संबंधित जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज एकत्रित कर शामिल डायरी किये गये। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि आरोपी शेख अल्ताफ ने पीडि़ता को नाबालिग होना जानते हुए उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया। फलत: न्यायालय द्वारा आरोपी शेख अल्ताफ को भा.दंवि. की धारा 376(2)(एन) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
नाबालिग बालिका से बलात्संग के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास : निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि, दिनांक 09/02/2017 को सुबह 08:00 बजे पीडि़ता उसके घर अस्तौन से कहीं चली गई तब उसने आसपास पता किया और अपनी बड़ी लड़की की ससुराल पनवाई में भी पता किया तो पता चला कि पनवाई से उनके पड़ोस में रहने वाले कमलेश का भी कोई पता नहीं है, दोनों की तलाश करने पर पता चला कि उसकी लड़की (पीडि़ता) को आरोपी कमलेश शादी करने का लालच देकर अपने साथ लगा ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर गुम इंसान सूचना लेख कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. पर लेखबद्ध कर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाब किया गया एवं मेडीकल परीक्षण कराया गया। अनुसंधान दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। आरोपी कमलेश अहिरवार का डीएनए परीक्षण कराया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 27/11/2021 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी कमलेश अहिरवार को पारित अपने निर्णय में धारा 363 भा.दं.वि. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भा.दं.वि. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(एन) भा.दं.वि. में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/- (दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
नाबालिग बालिका से बलात्संग के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास : निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना देहात में दिनांक 15/02/2016 को पीडि़ता के गुम हो जाने की रिपोर्ट लेख कराई थी तथा दिनांक 17/02/2016 को थाने में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी थी कि दिनांक 15/02/2016 को उसकी लड़की जो मबई स्कूल में पढ़ती है घर से 11:00 बजे स्कूल जाने की कहकर गई थी शाम 04:00 बजे तक जब वह स्कूल से घर लौटकर नहीं आयी तो उसका पता करने पर लड़के एवं गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि पीडि़ता 12:00 बजे के आसपास मबई से जीप में बैठकर गई थी साथ में कमलेश पाल था उसने कमलेश के घर जाकर कमलेश को तलाश किया तो उसकी मॉ ने बताया कि वह सुबह 10 बजे वह घर से निकल गया है आस-पास गांव में रिश्तेदारी में तलाश किया तो भी पीडि़ता नहीं मिली। उक्त सूचना के आधार पर थाना देहात में गुमइंसान सूचना लेख कर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना देहात में अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाब कर मेडीकल परीक्षण कराया गया। अनुसंधान दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। आरोपी कमलेश पाल का डीएनए परीक्षण कराया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. तथा धारा ¾ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 27/11/2021 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी कमलेश पाल को भा.दंवि. की धारा 376(2)(एन) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।