नाबालिग से बलात्संग के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन०पी० पटेल ने बताया कि फरियादी ने देहाती नालसी इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 15.02.2020 के शाम करीबन 7 बजे उसकी पत्नी गीता यादव को भेंस बांधते समय भैंस ने लात मार दी।  जिससे उसे चोटें आ गयी थी जो वह अपनी पत्नी को लेकर पलेरा अस्पताल लेकर गया था जहां पर उसकी पत्नी का इलाज हुआ था रात करीबन 10:30 बजे वह पलेरा अस्पताल से अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया, वह घर के बाहर आया तो उसके घर के सामने अशोक राय के घर के बगल में आमरोड के किनारे किसी बच्चे के रोने की आवाज आयी। उसने जाकर देखा तो सड़क के किनारे कचरे के पास काटों में एक नवजात लड़की पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि बच्ची  2-3 घंटे पहले की पैदा हुई है। उसे नहीं पता कि उस नवजात लड़की को वहां कौन फेंक गया है उसने गांव के मोनू को बताया फिर 100 नंबर गाड़ी से मोनू के साथ पलेरा अस्पताल ले गया था जहां डॉक्टर साहब ने उसे टीकमगढ़ अस्पताल रैफर कर दिया था। उक्त  देहाती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पुलिस थाना बम्हौरीकलां में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 317 भा.दं.वि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता के कथन लेखबद्ध किये गये कथनों के आधार पर तथ्य सामने आये कि करीबन 9 माह पूर्व पीडि़ता के जीजा आरोपी रूपसिंह के द्वारा बहला फुसलाकर बलात्कार करना एवं बच्चा होने पर उसे घटना स्थल पर फेंक देना पाया, जिससे प्रकरण में धारा 376 भा.दं.वि. एवं पीडि़ता के नाबालिग होने के आधार पर 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर आरोपी रूपसिंह को गिरफ्तार किया गया। पीडि़ता, नवजात शिशु एवं आरोपी का डी.एन.ए. परीक्षण कराया गया। विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 27.11.2021 को माननीय न्याययालय द्वारा विचारण पश्चात् अपने निर्णय में आरोपी रूपसिंह यादव को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये का अर्थदंड व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित  किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण शासन की  ओर से जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी का होकर चिन्हित था जिसमें शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार नामदेव, सहा० जिला अभियोजन अधिकारी जतारा  द्वारा की गई।

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