हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास
जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 11.08.2016 को फरियादी छोटेलाल यादव ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम करमौरा का रहने वाला है, खेती करता है, सुबह वह व उसका लड़का अरविन्द अपने जानवर गाय भैंस लेकर जंगल जा रहे थे कि जुझार सिंह तालाब के पास पहुंचा वहीं एक राय में पहले से घात लगाये बैठे बन्दे यादव, जशवेन्द्र यादव, वीरन यादव, राजू यादव, रामदीन यादव, अंकुश यादव व एक अन्य लाठी कुल्हाड़ी लेकर बोले जो अरविन्द्र यादव चुनाव में बहुत उचकता है और उसके बच्चे पर सभी एकसाथ मारपीट करने लगे तो वह वहां से भाग गया, मौके पर संतोष ने भी घटना देखी। उसने पूरन यादव व घनश्याम को घटना बतायी फिर 100 डायल लगाकर पुलिस बुलाई तो भाग कर आरोपीगण कह रहे थे बुरी-बुरी गालियां देते हुए बोले कि आज बच गया, मौका मिला तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना जतारा में अपराध क्रमांक 269/2016 अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 324, 294, 506 भा.दं.वि. के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत अरविन्द को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया। घटना स्थल का नक्शा मौका साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 09.12.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी अंकुश यादव, रामदीन यादव, जसवेन्द्र यादव, बंदा यादव, राजू यादव एवं वीरन उर्फ वीरेन्द्र यादव को धारा 148 भा.दं.वि. में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 148 सहपठित धारा 149 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/-(पांच-पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री पी.सी. जैन, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।