शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को 6 दिवस का कारावास
जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 24.12.2010 को लिधौरा विद्युत केन्द्र के अंतर्गत अवैद्य रूप से विद्युत चोरी एवं राजस्व बसूली हेतु कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का दल जिसमें पी.एल. असाटी, एस.एन. चतुर्वेदी, आर.एस. बुंदेला कनिष्ठ यंत्री एवं अन्य कर्मचारीगण के साथ जिला पुलिस एवं स्थानीय लिधौरा पुलिस बल के साथ ग्राम मुहारा, शाहपुर एवं ईशोन के निरीक्षण हेतु सायं 04:45 बजे ईशोन तिगैला से मातौल रोड पर पहुंचे एवं उक्त तारों से चल रहे अवैद्य पंपों की कार्यवाही करना शुरू की गई। इसी दौरान ग्राम ईशोन का विजयपाल सिंह उर्फ हल्कूराजा लाठी लेकर आया एवं मां-बहिन की अभद्र गालियां देने लगे एवं कंपनी के कर्मचारीगण को लाठी लेकर मारने दौड़ा एवं बुरी-बुरी गालिया देते हुए बोले जान से मार दूंगा, कुल्हाड़ी से काट डालूंगा, चुपचाप यहां से चले जाओ। आरोपी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। फरियादी द्वारा घटना की लिखित शिकायत थाना लिधौरा में की गई, जिस पर अपराध क्रमांक 307/2010 अंतर्गत धारा 353, 186, 294, 506-बी भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अन्वेषण के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी हल्कूराजा उर्फ विजयपाल सिंह को शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में 353 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 06 दिवस के कारावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री एम.पी. रैकवार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।