मारपीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 01/12/2013 को रात लगभग 08:00 बजे ग्राम सापोन स्थित गंगा सागर गुल्‍ला वारे खेत पर आरोपीगण नीरज, संतोष एवं तिजुआ पाल द्वारा फरियादी/आहत आशाराम से गाली गलौच किये जाने, उसकी तथा मां श्‍याम बाई की मारपीट किए जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने बावत मौखिक रिपोर्ट फरियादी के पिता सल्‍ला पाल द्वारा थाना बड़ागांव में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 136/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506/34 भादवि पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। आहत आशाराम एवं श्‍यामबाई का मेडीकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 02.12.2013 को साक्षीगण के बताये अनुसार घटनास्‍थल का नक्‍शा-मौका तैयार किया गया। आहतगण की चिकित्‍सीय रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्‍लेख होने से धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी नीरज पाल, संतोष पाल एवं तिजुआ पाल को धारा 325/34 भादवि में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विकास गर्ग, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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