बलात्कार करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार सिंह विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रूपसींग पिता कुम्हेर सींग राजपूत उम्र लगभग 22 साल निवासी ग्राम बरघारी थाना पथरिया, जिला सागर को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 मंें 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक आषीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2013 को पीड़िता/अभियोक्त्री ग्राम कुमरई स्थित अपने घर से रात्रि लगभग 11 बजे के लगभग घर पर बिना बताये कहीं चली गई थी जिसके बारे में उसके पिता द्वारा रिष्तेदारी में पता किया कोई जानकारी न मिलने पर पीड़िता के पिता द्वारा थाना गढ़ाकोटा में गुम इंसान रिपोर्ट लेख कराई गयी थी। रिपोर्ट के आधार पर गुम इंसान की जांच/विवेचना द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रूपसींग को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के अपराध मंें 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।