नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गजेन्द्र सिंह ठाकुर पिता माखन सिंह ठाकुर उम्र 32 साल, निवासी ग्राम पड़ारसोई, थाना राहतगढ़, जिला को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से जिला लेाक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री द्वारा थाना राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 07.09.2015 को भाटे वाले खेत में वह अपने पिता के साथ चारा काटने गई थी। खेत से चारा काटकर गट्ठा लेकर वापस आ रही थी उसी समय पड़ारसोई का राहने वाला गजेन्द्र सिंह अपने एक अन्य साथी को लेकर वहां आया और गजेन्द्र ने बुरी नियत से उसकी हाथ की कलाई पकडकर खींची, जिससे उसके चारे का गट्ठा गिर गया। वह जोर से चिल्लाई तो उसके पिता वहां आ गये तब अभियुक्त गजेन्द्र एवं उसके एक अन्य साथी ने पिता को गंदी-गंदी गालियां दी और जब पिता ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त गजेेन्द्र और एक अन्य साथी ने लाठी-डंडे़ से मारपीट की जिससे पिता को गंभीर चोटे आई। चिल्लाने पर अन्य लोग वहां आ गयें उन्हे देखकर अभियुक्त गजेन्द्र व उसका एक अन्य साथी वहां से भागने लगे और जाते-जाते धमकी दी कि दोबारा गांव में दिखे और रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगें। उक्त घटना के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गजेन्द्र सिंह ठाकुर को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।