November 22, 2024

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी रामसिंह पिता बलदेवसिंह खाती निवासी नायल थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6  एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवन काल के लिए सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अपील अवधि पश्चात पीडिता को जुर्माने की राशि कुल 13000/- रूपये दिये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया। सहा जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिः डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/07/2020 को पीडिता व उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता ईलाज करवाने के लिये शाजापुर गये हुये थे। दोपहर के समय पीड़िता की छोटी बहन सो रही थी, उस समय आरोपी रामसिंह पीड़िता के घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने धमकी दी की चिल्लायेगी तो तेरा गला काटकर मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर पीडिता की छोटी बहन की नींद खुल गई, उसने भी आरोपी रामसिंह को मौके पर देखा था। उसके 15 दिन बाद पीड़िता के माता-पिता उसके मामा के यहाँ ग्रांम ईकलेरा गये तब रात में आरोपी घर आया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की तो पीडिता की नींद खुल गई । पीडिता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसे मारने की धमकी देकर उसके साथ खोटा काम किया और पीछे के दरवाजे से चला गया। उसके बाद करीब 8 दिन बाद पीड़िता के माता-पिता ईलाज कराने सतवास गये थे तब शाम करीब 4 बजे पीडिता खटिया पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी तभी आरोपी आया और उसके साथ अश्लील हरकत की, पीडिता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया और धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने आरोपी के डर के वजह से यह सारी घटना अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। बाद में पीडिता ने हिम्मत करके घटना की बात अपने माता-पिता को बताई और घटना की रिपोर्ट दिनांक 01/10/2020 को थाना अवन्तिपुर बडीदिया पर लेखबद्ध कराई बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सक्षम न्यायलाय में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक “अभियोजन” शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

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