मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 -1 वर्ष की सजा ओ जुर्माना
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. चंदरसिंह पिता ईश्वरसिंह मेवाडा उम्र 68 साल, 2. लक्ष्मण सिंह चंदरसिंह मेवाडा उम्र 28 साल, 3. पार्वतीबाई पति चंदरसिंह मेवाडा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 323 भादवि दो शीर्ष में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक- 07.01.2018 को सुबह 8 बजे के लगभग फरियादी ठाकुरप्रसाद तथा उसका लड़का पंकज अपने खेत पर थें । वह दोनों अपनी डोरीं निकाल रहे थे तभी लक्ष्मण मेवाड़ा आया और बोला कि डोंरी क्यों निकाल रहे हो, उन्होनें बोला कि हम हमारी डोंरी निकाल रहे है। इसी बात पर लक्ष्मण ने पंकज को लकड़ी की मारी जिससे उसे चोंटें आईं । उसके बाद चंदरसिंह व उसकी पत्नि पार्वतीबाई दोनों आ गए, दोनों ने उनके साथ लकड़ी से तथा लक्ष्मण ने थप्पड़-मुक्कों से मारपीट की और जाते-जाते बोले कि आज तो बच गए आइंदा डोंरी का बोला तो जान से खत्म कर देंगें । उक्त घटना की रिपेार्ट पर से थाना कालापीपल पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अभियोजन के तर्को एवं अभियोजन साक्ष्य से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमल सिंह गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।
मारपीट करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा व जुर्माना : न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा ठाकुरप्रसाद पिता देवीसिंह मेवाड़ा उम्र 48 साल निवासी ग्राम भैसायागढ़ा जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 308 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक- 07.01.2018 को सुबह 8 बजे के लगभग फरियादी चंदरसिंह अपने खेत में कुंए से प्याज में पानी फेर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नि पार्वतीबाई और लड़का लक्ष्मण भी था तभी खेत पड़ोसी आरोपी ठाकुरप्रसाद व उसका नाबालिक लड़का पंकज दोनों आए और पार्वतीबाई से बोले की तुम हमारी डोरीं क्यों निकाल रहे हो, इस बात पर आरोपित ठाकुरप्रसाद ने गालीं-गुप्ता करके फर्सी वाली लकड़ी से पार्वतीबाई के सिर में मारी। नाबालिक लड़के पंकज ने भी लकड़ी से पार्वतीबाई को मारा जिससे उसे बाँए हाथ की अंगुली व दाहिने हाथ की कलाई में चोंट लगी। लक्ष्मण बीच-बचाव करने आया तो उसको भी ठाकुरप्रसाद ने लकड़ी की मारी जिससे उसके बाँए हाथ में चोंट लगी। आरोपीगण जाते-जाते बोल रहे थे कि आज तो बच गए आइंदा डोरीं का बोला तो जान से खत्म कर देंगें । उक्त घटना की रिपेार्ट पर से थाना कालापीपल पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद अनुसंधान आरोपी ठाकुरप्रसाद के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अभियोजन के तर्को एवं अभियोजन साक्ष्य से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमल सिंह गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।
चाकू मारने वाले आरोपी को 06 माह की सजा व जुर्माना : न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शाजापुर के द्वारा आरोपी बादामसिह देवगिरी निवासी स्टेडियम के पास दुपाडा रोड शाजापुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 में 06 माह के कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 में 03 माह के कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 17/05/2017 को शाम करीबन 07 बजे फरियादी रमेश जब बंटी सेठ के बगीचे में मजदूरी कर रहा था उसी समय आरोपी बादाम सिंह आया और फरियादी से बोला जो उधार पैसे लिये थे वह वापिस दो, फरियादी द्वारा पैसे धीरे धीरे वापिस करने की बात कहीं। इसी बात पर से आरोपी द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां दी और उसका गिरवान पकड कर झकझोर दिया । फरियादी की लडकी तेजू बचाने आई तो उसे भी गालियां दी एवं चाकू की मारी, उसकी दोनो हाथों की कलाईयों में चोट लगी। फरियादी की पत्नि बचाने आई तो उससे भी धक्का मुक्की की जिससे उसको गिरने से चोट आ गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर की, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना कोतवाली शाजापुर के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री अजय शंकर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।