March 29, 2022
दुष्कर्म के आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
सागर. न्यायालय रामगोपाल प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर ने सामूहिक दुष्कर्म के चिन्हित जघन्य व सनसनीखेज मामले में दोनों आरोपियों थाना सुरखी जिला सागर अंतर्गत निवासी सोनू पिता प्रताप उर्फ चुटकी पटैल उम्र 20 साल को भादवि की धारा 376(1) अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड तथा कमलसींग उर्फ हल्ले पिता वीरसींग पटैल उम्र 21 साल को भादवि की धारा 109/376(1) अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड व धारा 506 भाग दो अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 500 के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक(अभियोजन) अनिल कुमार कटारे ने की व सौरभ डिम्हा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सहयोग किया। जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादिया ने थाना सुरखी में एक लिखित आवेदन इस आषय का पेष किया कि वह अपने पति के साथ मजदूरी का काम करती है। दिनांक-24.10.2020 को शाम करीब 6 बजे वह खेत के पास चारा काटने गई थी, उसके साथ उसका लड़का भी साथ में था, पास में ही बेर खा रहा था। फरियादिया का पति खेत में हिरन भगाने गया था, वह चारा काट रही थी। तभी आरोपी हल्ले पिता वीरसींग व सोनू पटैल आये और हल्ले ने उसके बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि सोनू तुम्हारे साथ जो भी करना चाहता है, करा लो नही ंतो तुम्हारे लड़के को मार दूंगा। फिर सोनू पटैल ने उसे जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया, वह चिल्लाई तो सोनू और हल्ले वहाॅं से भाग गये तभी उसका पति भी मौके पर आ गया जिसे फरियादिया ने घटना बताई और यह भी बताया कि सोनू व हल्ले उसे करीब 6 माह से परेषान कर रहे हैं, तुमको उठवा लूंगा तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा की धमकी देते हैं। फरियादिया के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सुरखी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सोनू पटैल व कमलसींग उर्फ हल्ले पटैल को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।