नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी विजय पिता धनीराम काछी उम्र 35 वर्ष निवासी अंतर्गत तहसील व थाना गढ़ाकोटा, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2022 को सुबह 11 बजे अभियोक्त्री अपने स्कूल गई थी। करीब 20 मिनट बाद वह वापस आई तथा अपनी दादी को बताया कि स्कूल जाते समय वह जब अभियुक्त विजय काछी के घर के सामने पहुंची उस समय अभियुक्त अपने घर के सामने खड़ा था जिसने गंदी नीयत से हाथ पकड़ लिया और गंदी गंदी बातें कहने लगा। पीड़िता अपना स्कूल बैग वहीं फेंककर हाथ झटककर भाग आई। पीड़िता की दादी ने थाना गढ़ाकोटा में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गौरतलब है कि अभियुक्त ने पूर्व में भी बालिका को कई बार ऐसे परेशान किया है। आवेदक/आरोपी विजय काछी ने न्यायालय में पेश जमानत आवेदन में लेख किया कि पीड़ित बालिका के पिता से फसल काटने पर से विवाद हुआ था अभियोक्त्री एवं उसका पूरा परिवार मौके पर आकर विवाद कर रहे थे उसी समय आवेदक ने अभियोक्त्री को डांट फटकार कर अपने खेत से भगा दिया इसी बात को लेकर अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस से मिलकर आवेदक के विरूद्ध असत्य अपराध दर्ज कराया है। न्यायालय ने आवेदक के उक्त आधार को विष्वसनीय नहीं माना। न्यायालय में आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का अभियोजन ने विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विजय काछी का धारा 439 दप्रसं के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।