नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.11.2021 को पीडि़ता के पिता ने थाना पलेरा में आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 26.11.2021 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना पलेरा द्वारा प्रथम सूचना रिपेार्ट लेख की जाकर दिनांक 03.12.2021 को फरियादी की पुत्री को पुलिस द्वारा दस्‍तयाब किया गया उसकी पुत्री ने मिलने पर बताया कि उसे दिनांक 26.11.2021 को रात 10:00 बजे आरोपी रमेश चढ़ार पिता गोवर्धन चढ़ार बहला-फुसलाकर अपने साथ बांदा (उ.प्र.) और फिर ग्‍वालियर ले गया था जहां उसके साथ आरोपी ने बलात्‍कार किया था। पीडि़ता ने अपने कथनों में यह भी बताया गया कि आरोपी रमेश के पिता गोवर्धन चढ़ार ने भी उसके साथ बलात्‍कार किया था जिससे प्रकरण में आरोपी के पिता गोर्वधन चढ़ार को भी आरोपी बनाकर आज न्‍यायालय में पेश किया गया साथ ही आरोपी गोवर्धन चढ़ार की ओर से जमानत आवेदन भी न्‍यायालय में पेश किया गया। उक्‍त जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध किया गया एवं जमानत आवेदन खारिज करने हेतु तर्क प्रस्‍तुत किये गये। न्‍यायालय द्वारा उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।

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