शादीशुदा महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आषीष शर्मा के न्यायालय ने शादीशुदा महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पिता देवेन्द्र कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत पदमाकर नगर सागर को दोषी पाते हुए धारा 456, 354 भादसं में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटेल ने की। घटना का विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया किराये के मकान में रहती है उसका पति सैलून की दुकान पर काम करता है तथा वह गृह कार्य करती है। जब वह मायके जाती है तो सागर का रहने वाला विक्की बाल्मिकी उसका पीछा करता है। वह अपने मायके गई थी। दिनांक-17.08.2017 के शाम करीब 06 बजे टैक्सी में बैठकर मायके से वापस अपने घर जा रही थी कि जिस टैक्सी में वह बैठी थी उसके पीछे वाली टैक्सी से उतरकर विक्की थोड़ी दूर तक पीछे-पीछे आया और फिर वापस लौट गया। वह अपने घर चली गई, करीब 8 बजे रात्रि में वह अपने घर पर रोटी बना रही थी, उसका पति उपर छत पर घूमने चला गया था उसी समय विक्की बाल्मिकी आया और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, उसने सोचा कि उसके पति दरवाजा खटखटा रहे हैं तो उसने दरवाजा खोल दिया और विक्की एकदम से कमरे के अंदर घुस आया और उसके बांए हाथ की बांह बुरी नियत से पकड़ ली इस पर उसने हल्ला किया तो उसके पति तथा पड़ोसी आ गए उन्हें देख विक्की भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना पदमाकर नगर में धारा 354, 456 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया। फरियादिया का बीएमसी सागर से मेडीकल परीक्षण कराया गया। फरियादिया व गवाहों के कथन लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया, फरियादिया के 164 दं.प्र.सं. के कथन लिए गए। आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को धारा 456 व 354 भा.द.सं. में क्रमषः 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।