मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर हड्डी तोड़ने वाले आरोपी को जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बडवानी रौनक पाटीदार द्वारा अपने फैसले मे मोटर सइकिल से टक्कर मारने के आरोपी में आरोपी प्यारसिंह पिता दुरसिंह निवासी मनकुई पुराना थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 337,338 भादवि मे कुल 1500 रूप्ये के जुर्माने से दंडित किया गयां। आभियोजन की ओर पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 19.11.2019 फरियादी और कमल मोटरसाइकिल से ग्राम भाटमा गये थे, बापस मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे, रात करीबन 9 बजे जैसे ही भवती रोड अवल्दा बसाहट पहुचे तो सामने बडवानी तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी को सामने से टक्कर मार दी। जिससे फरियादी के दाये हाथ की कलाई, दाया पैर के पंजे एवं घुटने मे चोट आई और साथी कमल को सिर मे अधिक चोट होने से खून निकल रहा था। और वह बेहोश हो गया फिर कमल को 108 एम्बुलेंस से लेकर बडवानी अस्पताल लाये और उसका इलाज करवाया । रिर्पाट पर थाना बडवानी द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध कर प्रकरण न्यायालम मे पेश किया गयां।