सहकारी समिति में जमा राशि का गबन करने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा

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भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमान अपर सत्र न्याायाधीश राकेश शर्मा ने गबन के आरोपी अशोक कुमार जैन एवं कमला गोयल को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 150000-150000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित राय ने किया। एडीपीओ अमित राय ने बताया कि जेल रोड अरेरा हिल्सर भोपाल में केंद्र सरकार के जनगणना विभाग कार्य निदेशालय स्थित है, आरोपीगण उक्त‍ विभाग के कर्मचारी है। आरोपीगण के द्वारा 1974 को एक सहकारी संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम जनगणना कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित भोपाल था। जिसका पंजीयन क्रंमाक 28/पीएल/11/10/1974 उक्तन संस्थाय का अध्यमक्ष आरोपी अशोक कुमार जैन था। जिसका कार्य वर्ष 1997 से 2005 तक था इसी संस्थास में आरोपिया कमला गोयल जो उक्तक संस्था की कोषाध्यक्ष थी तथा उक्त‍ समिति मे 168 सदस्यु थे। संस्थाम के सदस्यों द्वारा जो राशि जमा की गई थी उस राशि का आरोपीगण द्वारा कपटपूर्वक धोखाधडी एवं कूटरचना कर राशि 85 लाख रूपये गबन किया गया था। उक्ता प्रकरण मे आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो मुख्या लय का अपराध क्रंमाक 09/10 धारा 120बी, 406, 420, 467, 468, 471, 477 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी अशोक कुमार जैन एवं श्रीमति कमला गोयल के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा आरोपियों को कठोर कारावास से दंडित किया गया।

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