महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गया 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास में
सागर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट श्रीमती ज्योति मिश्रा एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त अरविन्द पिता रघुनाथसिंह लोधी उम्र 31 साल निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला सागर को अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(w)(i) में 6 माह का कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 451 व 354(क)(1)(i) के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भादवि की धारा 354 व एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)(v)(a) के तहत 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला अभियोजन अधिकारी धमेन्द्र सिंह तारन ने की। मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना बीना में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक-10.05.2017 को शाम करीब 08.30 बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ गाय लगाने के लिये अपने खेत गई थी तभी खेत की टपरिया के पास अरविन्द लोधी मिला और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ने लगा। वह चिल्लाई तो उसकी बहन आ गई, उसे देखकर अरविन्द वहां से भाग गया। फिर अभियोक्त्री ने सारी घटना अपने पिता व चाचा को बताई। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बीना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, अभियोक्त्री की मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त की गई, घटना स्थल का मुआयना कर नक्शा मौका बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरविन्द को अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया।