पत्नि से मारपीट करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

File Photo

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भगवान दास कुशवाहा को धारा 498ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने पति भगवानदास पटैल के विरूद्ध थाना महाराजपुर में रिपोर्ट लेख कराई कि उसको आरोपी प्रतिदिन गालियां देता एवं मारपीट करता है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना महाराजपुर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी भगवान दास पटैल़ को धारा 498ए भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!