अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्रीमान अमनसिंह भूरिया सा. के द्वारा अपने फैसले में आरोपी मजु पिता चुन्नीलाल केवट निवासी छोटी कसरावद तहसील व जिला बडवानी को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 1 वर्ष का कारावास एवं 25000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना दिनांक 21.12.2019 को आबकारी वृत्त बडवानी़ में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ कमलेश बामनिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की कोई व्यक्ति कुकरा बसाहट के पास ग्राम छोटी कसरावद रोड पर बिना नंबर की मोटरसायकल पर अवैध महुआ शराब 75 लीटर रखकर परिहवन कर रहा है। तब वह अपने स्टॉफ को लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थल पर पहुॅंचे वहा पर अभियुक्त को शराब परिवहन करते हुवे पाया गया तथा मौके पर अभियुक्त से 75 बल्क लीटर हाथ महुआ भटटी शराब व मोटरसायकल जप्त की गई और अभियुक्त मजु पिता चुन्नीलाल को गिरफतार किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।