June 21, 2022
बिना परमिट, फिटनेस एवं बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर परिवहन करने वाला आरोपी अर्थदण्ड से दण्डित
टीकमगढ़. उक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 24.08.2015 को शाम करीब 07:30 बजे अभियोगी मूलचंद्र अहिरवार उसकी पत्नी रेखा अपने खेत से भैंस लेकर घर जा रहे थे। साथ में उसकी पुत्री भी थी। जैसे ही अभियोगी अपनी भैंस हांकता हुआ ऋषि बेल्डिंग की दुकान के सामने पहुंचा तो सामने तरफ से MP36-R-1401 का टैक्सी चालक तेज गति व लापरवाही से टैक्सी चलाता हुआ आया और उसकी भैंस को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी भैंस मौके पर ही खत्म हो गई। अभियोगी की पत्नी जो गोदी में पुत्री हीरा को लिये थी, टैक्सी की टक्कर उन्हें भी लगी, जिससे अभियोगी की पत्नी के दाहिने में चोट लगी एवं उसकी पुत्री गोद में से गिरने पर उसे भी चोट आई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर टैक्सी चालक अपनी टैक्सी छोड़कर भाग गया था। उक्त घटना की शिकायत अभियोगी ने थाना कोतवाली में की थी। जिसके आधार पर आरोपी हसन रईन के विरूद्ध थाना कोतवाली टीकमगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। उक्त मामले में संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्चात् मामले में आयी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर बिना परमिट, फिटनेस एवं बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर परिवहन करने वाला आरोपी हसन राईन को मोटर अधिनियम की धारा 66/192(ए) एवं 56/192 में 2-2000/-(दो-दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम में 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है।