निगम द्वारा आबंटित भू खंड और दुकानों की राशि 25 मार्च तक जमा नहीं करने पर निरस्त किया जाएगा आबंटन

बिलासपुर– नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा निविदा के ज़रिए आबंटित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त भू खण्डों,दुकान और आफिस की प्रीमियम राशि 25 मार्च तक जमा नहीं करने वालों का आबंटन निरस्त किया जाएगा। 25 मार्च तक राशि जमा करने के लिए आबंटितों को 13 मार्च को आखिरी नोटिस दिया गया है। ज्ञात है की निगम द्वारा राजकिशोर नगर में निर्मित नवीन कांप्लेक्स में रिक्त दुकान-आफिस, यदुनंदन नगर में आवासीय भूखण्ड और आवास,इसी तरह व्यापार विहार में रिक्त आवासीय भूखण्ड के लिए अलग-अलग तिथि में टेंडर निकाला गया था। जिसमें राजकिशोर नगर के 43 दुकान,23 आफिस,यदुनंदन नगर के 49 आवासीय भूखण्ड और व्यापार विहार के जोन एक में रिक्त 33 आवासीय भूखण्ड में प्राप्त उच्च दर की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति के बाद टेंडर की शर्तों के अनुसार 30 दिनों के भीतर आबंटितों को प्रीमियम राशि निगम कोष में जमा करने की सूचना दी गई थी। लेकिन अधिकांश लोगों द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा 13 मार्च 2023 को आबंटितों को 12 दिनों के भीतर राशि जमा करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है,उक्त समय अवधि में राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!