अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करनेवाले आरोपी औगेश उर्फ ओगा पिता दामा मोरे निवासी केलअम्बा कोयडिया खोदरा फलिया को धारा 34ए एवं 49ए म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.02.2021 को थाना खेतिया पुलिस को देहात भ्रमण के दौरा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर साइकिल पर मानव उपभोग के लिए हानिकारक स्प्रिट शराब लेकर बैचने के लिए महाराष्ट्र तरफ से ग्राम केलअम्बा तरफ आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान जाकर देखा तो थोडी देर बाद एक मोटर साइकिल को चलाकर लाते हुए एक व्यक्ति दिखा जिसको रोका तो उसकी मोटरसाइकिल पर 10 लीटर की एक प्लास्टिक की केन टंगी हुई दिखी। उक्त मोटरसाइकिल को रोकने पर चालाक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम औगेश पिता दामा मोरे निवासी केलअम्बा कोयडिया खोदरा फलिया का होना बताया। प्लास्टिक की केन केा चेक करने पर 10 लीटर स्प्रिट शराब होना पाई गई ,जिसे जप्त किया गया। आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारत सिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।