अवैध शराब ले जाने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण अजीत कोरी पिता बाबूलाल कोरी एवं संदीप यादव पिता बबलू यादव दोनों निवासी जबलपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना महाराजपुर में दिनांक 23.12.2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। मुखबिर सूचना तस्दीक हेतु थाना महाराजपुर पुलिस ने बताये स्थान पर पहुची तो देखा कि एक पिकअप सफेद रंग की जिसका नंबर एमपी 20 जी.बी. 1562 में अवैध शराब नरसिंहपुर तरफ से लायी जा रही थी। जिसकी तस्दीक करने पर अभियुक्तगण संदीप एवं अजीत द्वारा अवैध रूप से उक्त वाहन में शराब जिसमें 134 पेटी अवैध लाल मसाला शराब एवं 46 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 180 पेटी जिसकी कुल कीमत 9,67,000 रूप्ये की पाई गयी। मौके पर ही जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही कर आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34 (2) आवकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र पेश होने के तुरंत बाद आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के उक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण संदीप यादव एवं अजीत कोरी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।