नाबालिक से बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 11.06.2020 के दोपहर 02 बजे की है घर से अचानक दो नाबालिक लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 14 एवं 12 वर्ष थी गायब हो गयी थी। उनके परिजनों द्वारा काफी खोजबीन गांव एवं रिश्तेदारियों में करने के पश्चात् जब वह नहीं मिली तो इसकी सूचना उनके परिजनों द्वारा थाना दिगौड़ा में दी गयी साथ ही परिजनों द्वारा बताया गया कि गांव के करन तनय श्याम आदिवासी एवं धीरज तनय किशोरी आदिवासी गांव से गायब है उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र दिगौड़ा द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 205/20 अंतर्गत धारा 363, 366 दर्ज कर नाबालिकों की खोजबीन प्रारम्भ की गयी। दिगौड़ा पुलिस के अथक प्रयास के बाद नाबालिकों को 30.01.2021 को दस्याव किया गया और पूंछताछ करने पर पता चला कि एक नाबालिक से आरोपी धीरज ने ओरछा मंदिर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और दूसरी नाबालिक को आरोपी करन ने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए जिसके परिणाम स्वरूप वह चार के माह के गर्भ से है। उक्त तथ्य सामने आने के पश्चात् दिगौड़ा पुलिस द्वारा प्रकरण में 376 भादावि का इजाफा कर विवेचना को जारी रखते हुये आरोपीगण का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना संरक्षित करवाया गया और आरोपीगण को न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। आज दिनांक 18.02.2021 को आरोपी धीरज ने जेल में रहते हुये अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय विशेष न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत कर रिहाई की मांग की गयी। शासन की ओर से पैरवी कर्ता श्री एन०पी०पटेल विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क किया गया कि दोनों नाबालिकों की उम्र काफी कम है तथा उनसे शादी कर आरोपीगणों द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गये है जिसके परिणामस्वरूप एक नाबालिक गर्भ से भी है वर्तमान में प्रकरण विवेचना में है और गंभीर किस्म का अपराध है। आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया गया तो वह प्रकरण की साक्ष्य को प्रभावित करेगा। उक्त तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी धीरज तनय किशोरी आदिवासी निवासी ग्राम बछौंडा़ का जमानत आवेदन निरस्त करते हुये यह सुनिश्चत किया कि आरोपी को नाबालिक के साथ दुष्कृत्य के अपराध के लिए अभी और जेल में रहना पड़ेगा।