छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मो. सादिक खान पिता शबीर खान उम्र लगभग 42 साल निवासी थाना गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमान खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.2021 को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.07.2021 को वह जब काम से घर से बाहर जा रही थी तभी रास्ते में आरोपी सादिक खान उसका पीछा करने लगा और मौका देखकर उससे बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा। उक्त घटना की जानकारी फरियादिया ने अपने घर पर बताई। उक्त लिखित आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 354 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सादिक खान का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।