January 26, 2025

अमेरिकी नागरिकता के लिए भारतीयों को बड़ी राहत, आदेश पर लगी रोक

चंडीगढ़: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘बर्थराइट सिटिजनशिप’ खत्म करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। सिएटल के फेडरल जज जॉन कॉगनॉर ने ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को 14 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे इस नीति के प्रभाव में आने से पहले ही इसे चुनौती दी जा सके।

यह फैसला अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय, खासकर एच1बी और एल1 वीजा धारकों के लिए राहत लेकर आया है। ये वीजा धारक स्थायी निवास के अधिकार से वंचित हैं, और ट्रंप के आदेश का प्रभाव उनके बच्चों की नागरिकता पर पड़ने वाला था।

ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिनके माता-पिता में से कोई भी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं है। यह आदेश 19 फरवरी से प्रभावी होने वाला था।

इस आदेश का उद्देश्य 14वें संशोधन के तहत दिए गए ‘जन्म आधारित नागरिकता’ के अधिकार को चुनौती देना था। 1868 में नागरिक युद्ध के बाद लागू इस संशोधन में कहा गया है, “जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है या प्राकृतिक रूप से नागरिक बनता है, वह अमेरिकी नागरिक होता है।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post कच्ची शराब का धंधा करने वाली महिला को कोनी पुलिस ने पकड़ा
Next post इन्वेस्टर मीट के दावें केवल कागजी, सरकार की नीतियां स्थानीय उद्योगों के खिलाफ़ है
error: Content is protected !!