मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन सम्भाग क्र. 02 रामानुजगंज को दो प्रकरणों में 3 लाख एवं 8 लाख कुल 11 लाख रुपये का अर्थदण्ड जुर्माना वसूल करने के लिए किया गया आदेश 

बलरामपुर . डी. के. सोनी अधिवक्ता एवं आर.टी. आई.कार्यकर्ता के द्वारा दो शिकायत आवेदन लोकपाल मनरेगा बलरामपुर के पास किया था जिसमे रामचंद्रपुर  विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत चाकी एवं ग्राम पंचायत बेलकुरता,सुंदरपुर,धौली, बाहरचुरा  में स्टांप डेम कजवे और नहर पक्कीकरण का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अम्बिकापुर द्वारा वर्ष 2007-08 और 2008=09 में प्रशासकीय आदेश दिया गया था जिसमे स्वीकृति राशि 12 लाख रु स्वीकृत की गई थी जिसको कार्य आदेश से 6 माह के अंदर  पुर्ण करना था ,लेकिन मनरेगा नियमो का पालन नहीं किया जिसकी शिकायत लोकपाल बलरामपुर के समक्ष किया गया था जिसमे पूर्व लोकपाल के द्वारा शिकायत आवेदन निरस्त किया गया था जिसको लेकर डी. के.सोनी के द्वारा दोनो मामलों में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण रायपुर के समक्ष अपील किया गया था जिसमे लोकपाल अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए पुनः से शिकायत की जांच करते हुए आदेश देने का निर्णय दिया गया था जिसके आधार पर मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा दोनो शिकायतों की विधिवत जांच की गई जिसमें उपरोक्त दोनो कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई इस कारण लोकपाल मनरेगा बलरामपुर  के द्वारा लापरवाही का दोषी पाते होते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन सम्भाग क्र.2 रामानुजगंज को 3लाख और 8लाख का अर्थदंड जुर्माना राशि वसूल करने की अनुशंसा की गई साथ ही साथ तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज से उपरोक्त राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने की भी अनुशंषा की गई है।  साथ ही साथ उक्त निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त महात्मा गाँधी नरेगा एवं कलेक्टर बलरामपुर के साथ साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को भी प्रेषित किया गया है।

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