October 17, 2025
हर मामले में CBI जांच नहीं, असाधारण परिस्थितियों में ही दें आदेश… सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश नियमित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इस संबंध में शक्तियों का इस्तेमाल संयमित एवं सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया गया था।

