कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य
बिलासपुर. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि मजदूरों (खेतीहर मजदूरों) के लिए भूमिहीन राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरूआत की है जो कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के किये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी. इस प्रकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के हित में लागू की गयी यह योजना पूरे देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है. इस योजना के तहत् राज्य के सभी पंचायतों में ग्रामीण कृषि मजदूरों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इस योजना से पूरे प्रदेश में के लगभग 10 लाख से अधिक भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश राज्य शासन द्वारा प्रत्येक भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये सीधे उसके बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे। इस योजना के अनुसार पंजीकृत कृषि मजदूर परिवारों को इसी वर्ष से यह राशि प्राप्त होना प्रारंभ हो जायेगी। राज्य के भूमिहीन गरीब कृषि मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक नई शुरूआत हो रही है। इससे गरीब परिवारों को आर्थिक लाभ होगा। और उनके जीवन में बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार होगी। इससे राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों के हित में बहुत से कदम उठाये गये है। इसी प्रक्रिया में भूमिहीन ग्रामीण किसानों के लिये यक एक अनुठा प्रयास है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि 30 नवम्बर 2021 तक अपने ग्राम पंचायत में ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। कृषि मजदूर परिवार के मुखीया को आधार कार्ड बैंक पास बुक जैसे आवश्यक अभिलेख की छायाप्रतियाॅ के साथ अपना आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के पास उपलब्ध कराना होगा। सभी आवेदनों में कृषि मजदूर परिवार के मुखिया का मोबाईल नंबर भी दर्शाना होगा इन आवेदनों की पावती भी प्रदान की जावेगी।