छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शपथ पत्र के साथ 17 दिसंबर को पेश होने के दिए निर्देश

 

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में ध्वनी प्रदूषण, रास्ता बंद करने और खुले में कचरा जलाने से आम जनता को होने वाली समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर को फटकार लगाई है। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, शपथ पत्र के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले में कलेक्टर और कमिश्नर को शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में जीने और सोने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सरकंडा क्षेत्र के शर्मा विहार और गीतांजलि सिटी कॉलोनी को जोड़ते हुए सडक़ बनी है। जब गीतांजलि सिटी कॉलोनी डवलप हो रहा था, तब इस सडक़ का उपयोग किया जा रहा था। अब कॉलोनी विकसित होने के बाद बिल्डर ने शर्मा विहार के रास्ते पर गर्डर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें स्कूल जाने के लिए लंबा और वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाद तब शुरू हुआ, जब एक कॉलोनाइजर ने शर्मा विहार के रहवासियों के लिए रास्ता बंद कर दिया।

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