छत्तीसगढ़: 1.75 करोड़ की ठगी, मास्टरमाइंड पटवारी अब तक फरार

 

बिलासपुर। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेचकर रिटायर्ड सहायक आयुक्त से 1 करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी विकास मांझी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि, 11 दिन बीतने के बावजूद पटवारी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

पीड़ित अमरचंद बर्मन, जो कि सेवानिवृत्त आदिवासी विभाग सहायक आयुक्त हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजकुमार उर्फ राजू बजाज, विकास मांझी और राजेश पांडेय ने पटवारी सुरेश सिंह ठाकुर की मिलीभगत से रिंग रोड-2 स्थित एक जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें 1.75 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जमीन दलाल विकास मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसने जिला न्यायालय में जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।

अब तक फरार हैं अन्य आरोपी
हालांकि, पटवारी सुरेश सिंह ठाकुर सहित अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन वे अब तक गिरफ्त में नहीं आए हैं।

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