CORONAVIRUS : नियमों का पालन नहीं करने पर मुंबई के 4 निजी अस्पतालों को नोटिस


मुंबई. कोरोना (Corona Virus) महामारी के उपचार के संबंध में नियमों का पालन नहीं करने पर मुंबई के चार प्रमुख निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने संबंधित अस्पतालों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर जिन चार अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उनमें बॉम्बे अस्पताल (Bombay Hospital), जसलोक अस्पताल (Jaslok Hospital), लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital)और हिंदुजा अस्पताल (Hinduja Hospital) शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें मिली थीं कि COVID-19 संकट के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में 80 फीसदी बिस्तर आरक्षित करने के बाद कुछ अस्पताल मरीजों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं. जिसके आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त चार अस्पतालों का दौरा किया और शिकायतें सही पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किये गए.

सरकारी बयान में कहा गया है कि कुछ अस्पतालों ने मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किये गए रेट कार्ड प्रदर्शित नहीं किए थे. इसके अलावा, कुछ ने बिस्तर खाली न होने का हवाला देकर मरीजों को भर्ती करने से इंकार कर दिया था. राज्य सरकार ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ भी महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (MESMA) के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मुंबई और पुणे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. मुंबई के स्लम एरिया धारावी में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर  1,3030  हो गई है और 71 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण के 70,013 केस दर्ज हुए हैं.

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