न्यायालय ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपी कुमार पिता नानसिंह बारेला जिला बड़वानी को धारा 305, 363, 366, 343 भादवि में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 21.07.2021 को करीबन रात्री 10ः00 बजे के लगभग कुमार पिता नानसिंह बारेला मृतिका को बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर ले गया था व अपने साथ 8-9 दिन तक साथ रखा। बाद में उसने रखने व पत्नी बनाने से इंकार कर दिया। मृृतिका द्वारा मानसिक प्रताड़ना व बदनामी के डर के कारण अपने ही खेत के कुएं में कुदकर पानी में डुबकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका के भाई ने थाने पर आकर आरोपी के विरूद रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त।