न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त कर भेजा जेल

File Photo

सागर.  न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त राहुल लोधी का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा।  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2021 को फरियादी अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ घर मे सो गया, सुबह करीब 3 बजे देखा कि उसकी बेटी जो कि नाबालिक है घर पर अपने कमरे में नही थी। फरियादी ने अपनी पत्नी से पूछा कोई जानकारी नही मिली । तब फरियादी ने  आस-पड़ोस में पता किया एवं रिस्तेदारी में फोन लगाया जिसका कुछ भी पता नही चला।  उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी में थाना नरयावली में उपस्थित होकर दर्ज कराई। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्ति को दस्तयाब किया गया, अभियोक्ति ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी राहुल लोधी उसे बहला-फुसला के ले गया था एवं उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। अभियोक्ति के कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 366(ए), 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी की तलाश कर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त राहुल लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दं.प्र.सं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!