न्यायालय ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दारासिंह पिता चमारिया निवासी ग्राम खडीखाम थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354, 354क, 506 भादवि के तहत् जेल भेजा। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 20.06.2021 को फरियादिया सुबह करीबन 10ः00 बजे अकेली गांव के बाहर बेडी पर गयी थी। जब फरियादिया सन्डास करने बैठी तभी अचानक आरोपी दारासिंह वहॉं आ गया और फरियादिया को बुरी नियत से कमर पर जबरदस्ती पकड कर जमीन पर धक्का देकर छेड़छाड़ कर फरियादिया के कपडे जबरदस्ती उतारने लगा। फरियादिया चिल्लाई तो आरोपी दारसिंह ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया के गांव के लडके ने देख लिया और पत्थर मारने लगे तो आरोपी दारासिंह वहॉं से भाग गया। फरियादिया ने घर आकर सारी घटना अपने पति और गांव के पटेल को बतायी और फरियादिया ने अपने पति के साथ जाकर थाना पानसेमल में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस थाना पानसेमल द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।